
हरियाणा सरकार की ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ (Vivah Shagun Yojana) राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (BC), BPL, विधवा, अनाथ और विकलांग परिवारों की बेटियों को ₹71,000 तक की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जाती है। यह योजना गरीब परिवारों पर विवाह के आर्थिक बोझ को कम करने और बेटियों के सम्मान व सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। इस लेख में हम आपको इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और अन्य आवश्यक तथ्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे।
विवाह शगुन योजना 2026 Overview
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना |
| राज्य | हरियाणा |
| लाभार्थी | SC/BC/BPL/विधवा/विकलांग परिवारों की बेटियां |
| वित्तीय सहायता | ₹31,000 से ₹71,000 तक |
| आवेदन पोर्टल | shaadi.haryana.gov.in |
| आवेदन मोड | केवल ऑनलाइन |
| आवेदन समय सीमा | विवाह से 6 महीने पहले या 6 महीने बाद तक |
| अधिकतम लाभ | एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियां |
योजना का उद्देश्य (Objectives)
| उद्देश्य | विवरण |
|---|---|
| आर्थिक सहायता | गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु वित्तीय मदद। |
| बोझ कम करना | विवाह के आर्थिक बोझ को कम करना। |
| सशक्तिकरण | बेटियों के अधिकार, समानता और सम्मान को बढ़ावा देना। |
| विशेष सहायता | विधवा और विकलांग महिलाओं की बेटियों को विशेष सहायता। |
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
| मानदंड | विवरण |
|---|---|
| निवास | आवेदिका हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए। |
| आयु सीमा | विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। |
| आय सीमा | परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम होनी चाहिए। |
| लाभार्थी वर्ग | SC, ST, BC, BPL, विधवा, अनाथ और विकलांग परिवार। |
| परिवार पहचान पत्र | Parivar Pehchan Patra (PPP) होना अनिवार्य है। |
| अधिकतम लाभ | एक परिवार में अधिकतम दो बेटियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं। |
आर्थिक सहायता राशि (Financial Assistance)
| लाभार्थी का वर्ग | सहायता राशि (₹) |
|---|---|
| अनुसूचित जाति (SC) और BPL परिवार | 71,000/- |
| विधवा महिलाओं की बेटियां | 51,000/- |
| 40% या अधिक विकलांग दंपती | 51,000/- |
| सामान्य BPL / पिछड़ा वर्ग (BC) | 51,000/- |
| अनाथ बालिकाएं | 51,000/- |
अपडेट: 1 जुलाई 2026 से पिछड़ा वर्ग BPL परिवारों के लिए राशि बढ़ाकर ₹51,000 कर दी गई है।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
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आधार कार्ड (कन्या एवं माता-पिता का)
-
परिवार पहचान पत्र (PPP / Family ID) – अनिवार्य
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निवास प्रमाण पत्र (हरियाणा का)
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आय प्रमाण पत्र (वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम)
-
जाति प्रमाण पत्र (SC/BC के लिए)
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विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
-
बैंक खाता पासबुक (आधार से लिंक)
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विवाह कार्ड / निमंत्रण पत्र
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पासपोर्ट साइज फोटो (वर-वधू दोनों की)
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विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (How to Apply Online)
| चरण | क्रिया | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | पोर्टल खोलें | shaadi.haryana.gov.in पर जाएं। |
| 2 | Family ID से लॉगिन करें | अपनी परिवार पहचान पत्र (PPP) संख्या दर्ज करें और OTP से सत्यापित करें। |
| 3 | योजना चुनें | ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ विकल्प चुनें। |
| 4 | विवाह विवरण भरें | कन्या का नाम, जन्म तिथि, विवाह तिथि, वर का विवरण आदि भरें। |
| 5 | दस्तावेज़ अपलोड करें | सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां अपलोड करें। |
| 6 | बैंक विवरण दर्ज करें | आधार-लिंक बैंक खाते का विवरण भरें। |
| 7 | फॉर्म सबमिट करें | सभी जानकारी की जांच करें और ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें। |
आवेदन की स्थिति (Status) कैसे चेक करें?
| चरण | क्रिया | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | पोर्टल खोलें | shaadi.haryana.gov.in पर जाएं। |
| 2 | ‘Track Application’ पर क्लिक करें | होम पेज पर उपलब्ध विकल्प चुनें। |
| 3 | विवरण दर्ज करें | अपनी Application ID या Family ID और मोबाइल नंबर दर्ज करें। |
| 4 | OTP सत्यापित करें | मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें। |
| 5 | स्थिति देखें | आपकी आवेदन की वर्तमान स्थिति प्रदर्शित होगी। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: विवाह शगुन योजना 2026 क्या है?
उत्तर: यह हरियाणा सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसके तहत SC/BC/BPL/विधवा/विकलांग परिवारों की बेटियों की शादी के लिए ₹71,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
प्रश्न 2: इस योजना के लिए कौन पात्र है?
उत्तर: हरियाणा की वे बेटियां जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक है, परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम है, और जो SC, ST, BC, BPL, विधवा या विकलांग वर्ग से हैं।
प्रश्न 3: क्या विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं?
उत्तर: हाँ, विधवा माताओं की बेटियां इस योजना के लिए पात्र हैं और उन्हें ₹51,000 की सहायता मिलती है।
प्रश्न 4: क्या एक परिवार में एक से अधिक बेटियां लाभ ले सकती हैं?
उत्तर: हाँ, एक परिवार में अधिकतम दो बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
प्रश्न 5: आवेदन करने की समय सीमा क्या है?
उत्तर: आवेदन विवाह से 6 महीने पहले या विवाह के 6 महीने बाद तक किया जा सकता है। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है।
प्रश्न 6: क्या आवेदन शुल्क है?
उत्तर: नहीं, इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं है।
प्रश्न 7: क्या परिवार पहचान पत्र (PPP) अनिवार्य है?
उत्तर: हाँ, आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) का होना अनिवार्य है।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2026 हरियाणा की गरीब बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज और सही जानकारी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल shaadi.haryana.gov.in पर विजिट करें।